नई दिल्ली । खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बुधवार को वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स (उत्पादन और उपलब्धता) (विनियमन) आदेश, 2011 (VOPPA आदेश) में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत के खाद्य तेल क्षेत्र में नियामक निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
संशोधन के तहत, अब सभी खाद्य तेल निर्माता, प्रोसेसर, ब्लेंडर, री-पैकर और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल अन्य हितधारकों के लिए VOPPA आदेश के तहत पंजीकरण कराना और निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मासिक उत्पादन और स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इस कदम का उद्देश्य सटीक डेटा संग्रह, वास्तविक समय में निगरानी और खाद्य तेल क्षेत्र में अधिक प्रभावी नीति हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है—जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए अहम हैं।
सभी खाद्य तेल संबंधित इकाइयों को https://www.nsws.gov.in पर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, विभाग निरीक्षण अभियान और गैर-अनुपालन करने वाली इकाइयों का फील्ड सत्यापन करने की योजना बना रहा है।


