Sunday, March 22

रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को स्टोर परचेज़ नियम, 2002 में संशोधन करने का निर्णय लिया है, ताकि स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों से खरीद को बढ़ावा दिया जा सके और GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया में स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके।

इन संशोधनों से खरीद प्रक्रिया सरल होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा और समय तथा संसाधनों की बचत होगी।

यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर के महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (रोज़गार विनियमन एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2025 के मसौदे को मंजूरी दी, जिसमें छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में बताया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए राज्य में 1 दिसंबर से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है।

जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। 

राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे ।

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