नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और पेंशनभोगियों के भुगतान से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगा।
आठवां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत संदर्भ शर्तों के अनुसार, आयोग आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विषय पर अपनी सिफारिशें अंतिम रूप देने के साथ-साथ अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
अपनी सिफारिशें तैयार करते समय आयोग देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय सतर्कता की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा; यह सुनिश्चित करेगा कि विकास व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों; गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अपूर्ण लागत पर विचार करेगा; अपनी सिफारिशों के राज्यों की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव का आकलन करेगा — क्योंकि राज्य सरकारें आम तौर पर कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अपनाती हैं — और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन संरचना, भत्तों और कार्य परिस्थितियों की समीक्षा करेगा।
केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों के लिए सिफारिशें की जा सकें।


